यूएई और अरब में आजकल काफी नए कानून लागू हो रहे है इसी तरह अब यूएई ने हाल ही में एक नया कानून लाया है जिसमे अल्कोहल लेने से जुड़ी जानकारी की बात करें की गयी है तो मामला एल्कोहलिक ड्रिंक पीने के लाइसेंस को ले कर है।
यूएई सरकार ने 1987 के फ़ेडरल लॉ No 3 के आर्टिकल 313 में 2020 में बदलाव किया गया है जिसमे अब अल्को’हल पीने, रखने और बेचने को लेकर नियमों में बदलाव किये गए है। इस लॉ के हिसाब से वो जगह जहा अब अल्को’हल रख सकते है या बेच सकते है मतलब अगर आपके पास इसका लाइसेंस है तो आपको किसी प्रकार की सजा नहीं होगी।
लेकिन अब मामला ये है की अगर आप इस तरह की कोई ड्रिं’क लेना चाहते है तो आपको दुबई की जो रजिस्टर्ड शॉप्स है उनसे आपको लाइसेंस के द्वारा एल्कोह’लिक ड्रिं’क खरीदनी होगी।
इसके साथ ही नए नियम के अनुसार अगर आप 21 से कम उम्र के है और आपको कोई शॉप अल्को’हल बेचती है या इससे कम उम्र के लोगो बेचने की नियत रखेगी तो उसपर एक लाख दिरहम से लेकर पांच लाख दिरहम तक जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही आपको अगर ड्रिं’क चाहिए तो अगर कोई पासपोर्ट या दूसरे कागजात से यह पक्का कर लें की लेने वाला शख्स 21 साल से अधिक का है तो उस पर कोई स’जा नहीं होगी।