अभी हाल में यूएई ने ये फरमान जारी किया है की जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लाइज को सैलरी लेट देंगे उन्हें भारी जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा ।
ये है वो सात पेनलटीस जो कंपनी पर लागू होंगी :
अगर कंपनी अपने एम्प्लाइज को देय डेट तक सैलरी नहीं देती हैं तो देय डेट के तीसरे वा १० वे दिन कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा
50 या अधिक एम्प्लाइज वाले एम्प्लॉयर्स को सैलरी due डेट के 17 दिनों के बाद सैलरी का भुगतान नहीं करने वाले मिनिस्ट्री द्वारा वार्निंग और इंस्पेक्शन के अधीन होंगे औरछोटे प्रतिष्ठानों के लिए पेनेल्टी के तौर पर वर्क परमिट जारी करना निलंबित रहेगा।
इसके अलावा due date के 30 दिनों से अधिक समय तक सैलरी ना देने पर एम्प्लॉयर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा इन उपायों को उन कंपनियों के खिलाफ शुरू किया जाएगा जो जिनके पास 50 से 499 तक एम्प्लाइज होंगे, या 500 या उससे अधिक नहीं तो फिर MOHRE द्वारा उन्हें हाई रिस्क कंपनी के रूप में लेबल किया जाएगा।
वो सभी कंपनियां जो दो महीने से अपने एम्प्लाइज को सैलरी नहीं दे रही हैं उनके वर्क परमिट को ससपेंड किया जाएगा इसके साथ उनके नए वर्क परमिट को भी ससपेंड कर दिया जाएगा
अगर कोई कंपनी बार-बार इन रूल्स को तोड़ती हैं , तो उनका इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा उन्हें down graded फर्म घोषित किया जाएगा और वो उनपर जुर्माना लगेगा।
जो कंपनियां लगातार तीन महीने से अधिक समय तक सैलरी नहीं देती वो वर्क परमिट जारी नहीं कर सकेंगे और ना उसे Renew करा सकेंगी।
यदि छह महीने के non-compliance के बाद ministry inspection में working relationship के अब्सेंसे का पता चला तो ऐसी कम्पनीज को नोटिस भेजा आएगा और उनपर जुर्माना लगेगा