सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) जल्द ही किंगडम में डोमेस्टिक वर्कर्स के काम के तरीके और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के लिए एक नया लॉ करने वाला है.
इस bylaw के अनुसार, डोमेस्टिक वर्कर को सप्ताह में एक दिन आराम करने का मौका मिलना चाहिए इसके साथ 30 दिन की वार्षिक छुट्टी, और 30 दिन की बीमारी की छुट्टी और रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी भी मिलनी चाहिए.
इसके अलावा एप्प्लॉयर्स 21 वर्ष से नीचे डोमेस्टिक वर्कर्स को रखना और उन्हें ऐसे किसी भी काम में engage करना जो लॉ में नहीं है, प्रतिबंधित है.
नए नियम में वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट और उसे खत्म करने को लेकर सारे रूल्स मौजूद है, इसके साथ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के रिलेशनशिप, और एक दूसरे के प्रति दायित्व भी शामिल हैं.
इसके साथ ही एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप कायम करने के लिए वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट, रिटन
वर्क और डॉक्यूमेंटेशन को मिनिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफार्म में रजिस्टर करना होगा.