सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि असीमित है और कर्मचारी मंथली सैलरी मिलती है, तो कर्मचारी को कम से कम 60 दिन पहले अपने वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में अपनी कंपनी को बताना होगा।
और अगर कर्मचारी को मंथली सैलरी नहीं मिलती है, तो उसके लिए कंपनी को कम से कम ३० दिनों का नोटिस पीरियड देना होगा और उसे सूचित करना होगा की वो काम छोड़ रहा है । इसके साथ ही ये नियम एम्प्लायर पर भी लागू होंगे यदि वह कर्मचारी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करता है, ”मंत्रालय ने उन तीन स्थितियों के बारे में बात की है, जिसके तहत कर्मचारी या नियोक्ता दोनों पक्षों के बीच कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर वो मुआवज़े का हकदार हो।
मंत्रालय ने कहा है कि अगर किसी वैध कारण की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया जाता है तो पार्टियों में से एक को नोटिस पीरियड जारी करना होगा और अगर कोई एक नोटिस पीरियड जारी नहीं करता है तो उसे मुआवजे का भुगतान देना पड़ेगा जो कर्मचारी के वेतन के बराबर होगा।
दूसरा यह है अगर कोई गैर कानूनी कारण से कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करता है तो उसके लिए कोई भी मुआवज़ा शामिल नहीं है इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की अवधि अगर असीमित है तो उसके लिए 15 दिनों के वेतन पर एक अनुमानित सामग्री के तौर पर उसको हर साल , तो 15 दिनों के वेतन पर अनुमानित सामग्री मुआवजे को कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरित किया जाएगा, बशर्ते कि मुआवजा दो महीने के वेतन से कम नहीं है, ”मंत्रालय ने कहा।