मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHSRD) प्राइवेट सेक्टर्स में कामगारों को धुप के जोखिम से बचाने के लिए 15/7/1435 हिजरी को जारी ministerial decision No. (3337) को जल्द लागू करना शुरू करने वाला है, इस नियम के लागू होते ही कोई भी कामगारों सूरज के ठीक नीचे काम नहीं कर सकता खासकर जब सूरज का प्रकोप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा होता है।
ये बैन बुधवार Thul Qidah 16, 1443हिजरी से 15 जून, 2022 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच लागू कर दिया जाएगा और यह निर्णय Safar 19, 1444 Hijri यानी की 15 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगा।
इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने मालिकों और कंपनियों को इस सर्कुलर को भेज दिया है जिससे वो कामगारों को छोटो और नुक्सान से बचा सके और काम के घंटो को मंत्रालय के अनुसार लागू करे , और कोई मालिक या कंपनी इस सर्कुलर को नहीं मानती है तो उसके कामगार 19911 या स्मार्ट फोन पर उपलब्ध मंत्रालय के आवेदन के ज़राये से निर्णय के उल्लंघन की सूचना दे सकते है जिसके बात मंत्रालय खुद ऐसे लोगो से निपटेगा।
मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर (स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए प्रोसेस मैनुअल, सूरज और गर्मी के के कारण होने के खतरों को रोकने के लिए) भी पोस्ट किया है ताकि एम्प्लायर इसकी जांच कर सकें और इसे लागू कर सकें।
यह निर्णय privatesector में कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए है और कामगारों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है इससे पता चलता हो की सऊदी अपने कामगारों के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट पैदा करना चाहती है और उनका ख्याल करती है।