सऊदी अरब के prosecution authorities ने इस बात की पुष्टि की है कि सार्वजनिक उपयोगिताओं यानी की वो चीज़े जो रोड्स पर या माल्स में लगी होती है जिसका लाभ वह मौजूद हर शख्स उठा सकता है और वो हर किसी के फायदे के लिए वह मौजूद रहती हैं और जो कोई भी जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है, वह दंड के अधीन होगा और उसे सजा दी जायेगी।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने पुष्टि की कि पब्लिक यूटिलिटीज प्रोटेक्शन सिस्टम जानबूझकर किसी भी सेवा विस्तार या सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने पर पूरी तरह से रोक लगाता है।
इसमें कहा गया है कि यह सिस्टम किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता एक्सटेंशन को जानबूझकर काटने या बाधित करने पर भी रोक लगाती है और इसमें दंड की आवश्यकता होती है, भले ही अपराधी वही हो जिसने वास्तव में नुकसान पहुंचाया हो या फिर ऐसा करने में भागीदार हो।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा है कि जो कोई भी सार्वजनिक उपयोगिताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे SR100,000 तक के जुर्माने और दो साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी जो की काफी संगीन सजा है।
सार्वजनिक उपयोगिताओं को जानबूझकर नष्ट करने के लिए दंड में उल्लंघनकर्ता के खिलाफ अपने स्वयं के खर्च पर मास मीडिया में दंड के फैसले को प्रकाशित भी किया जाएगा।
इसके साथ ही जिसने भी इसे नष्ट करने की कोशिश की है वो इसे इसको बनाने के लिए पूरा मुआवज़ा देगा।