रियाद – सार्वजनिक रूप से शॉर्ट्स पहनने वाले पुरुषों को मस्जिदों और सरकारी कार्यालयों को छोड़कर सऊदी अरब में सार्वजनिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, सार्वजनिक शालीनता उल्लंघन अनुसूची में एक नया संशोधन सामने आया है।
यह निर्णय गृह मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ़ द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक मंत्रिस्तरीय निर्णय के बाद आया है जिसमें नियमों के अनुच्छेद 7 और 9 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक मर्यादा विनियमन में संशोधन का आह्वान किया गया है।
सार्वजनिक मर्यादा के उल्लंघन के लिए विनियमन में संशोधन के निर्णयों के बीच, मंत्री ने सार्वजनिक मर्यादा उल्लंघन के वर्गीकरण में एक नया उल्लंघन जोड़ने को मंजूरी दे दी है, इसे स्वीकृत 19 से 20 उल्लंघनों में लाया है। जो की यह है की जो मस्जिदों और सरकारी कार्यालयों में शॉर्ट्स पहनता है, तो उस पर जुर्माना राशि तय की गयी है जो की SR250-500 के बीच होगी।
यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक मर्यादा विनियमन 2 नवंबर, 2019 को लागू हुआ है। इसे आंतरिक मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिन्होंने 19 उल्लंघनों की पहचान की थी, जिनमें से अपराधियों को SR50 से SR6,000 तक का जुर्माना देना होगा, और जो नवीनतम निर्णय द्वारा संशोधित किए जाने से पहले था।