The Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने घोषणा की कि वह दोपहर 12 बजे के बाद और अपराह्न 3 बजे तक तीन महीने की अवधि के लिए कामगारों का ठीक तपती गर्मी और सूरज के नीचे काम करने पर बैन लगाने वाला है। ये बैन, जो सभी private sector companies और establishments को कवर करेगा, ये 15 जून से लागू होगा और 15 सितंबर, 2022 तक जारी रहेगा।
ओकाज़/सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार, दोपहर काम में बैन के निर्णय के लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.74 मिलियन पुरुष और महिला श्रमिक हैं, जो मुख्य रूप से कनस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं।
यह MHRSD के मंत्री के एक निर्णय के अनुरूप है। अहमद अल-राझी जिनका उद्देश्य private sector में कामगारों को किसी भी तरह के जोखिम से बचाना और स्वास्थ्य की रक्षा करना है इसलिए धुप में काम ना करने का आदेश दिया गया है।
ये मंत्रिस्तरीय निर्णय private sector enterprises को अपने कर्मचारियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने और उन्हें सूरज की रोशनी और गर्मी से बचाने और होने वाले किसी भी जोखिम और नुकसान से बचाने के लिए मजबूर करता है।
Midday work ban decision में तेल और गैस कंपनियों के कर्मचारियों के साथ-साथ आपातकालीन रखरखाव कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है, बशर्ते कि उन्हें सीधे सूरज की तेज़ धुप के नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हों। किंगडम के कुछ क्षेत्रों में कई राज्यपालों के लिए इस निर्णय को लागू करने से छूट है।
इसके साथ ही मंत्रालय ने मालिकों से काम के घंटों को व्यवस्थित करने और इस निर्णय में निर्धारित किए गए कार्यों को लागू करने का आह्वान किया है, क्योंकि मंत्रालय काम के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहता है।
इसने सभी से ग्राहक सेवा फोन नंबर 199911 के माध्यम से कार्य प्रतिबंध निर्णय के किसी भी उल्लंघन के बारे में सूचित करने का भी आग्रह किया।
श्रम कानून के अनुच्छेद 236 के तहत, जो कंपनियां और प्रतिष्ठान midday work ban के संबंध में नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें प्रत्येक उल्लंघन के लिए SR3,000 से कम और SR10,000 से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
दंड में 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए कंपनी को बंद करना, या इसे स्थायी रूप से बंद करना, या जुर्माना लगाना और कंपनी को बंद करना दोनों शामिल हैं।