सऊदी मंत्रालय ने कहा है कि कार पार्किंग करने का अधिकतम फीस तीन रियाल प्रति घंटा होना चाहिए इससे अधिक नहीं। कार पार्किंग प्रबंधन पर एक दिन के लिए प्रति घंटे तीन रियाल से ज्यादा चार्ज करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
पहले 20 मिनट की पार्किंग के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा, और विकलांगों के लिए पार्किंग मुफ्त होगी। स्थानीय सरकार, ग्रामीण और बंदोबस्त मामलों के मंत्रालय ने प्रीपेड पार्किंग के लिए शर्तें निर्धारित की हैं और विभिन्न संस्थानों के लिए पार्किंग स्थल बनाने की अनुमति के लिए नियम भी जारी किए हैं. मंत्रालय का कहना है कि ‘व्यवसाय या सरकारी संस्थान इमारत की छत या बेसमेंट पर कार पार्किंग कर सकते हैं.
बहुमंजिला व्यावसायिक केंद्रों में भी इसकी अनुमति होगी। सार्वजनिक बाजारों, होटलों, स्पोर्ट्स क्लबों और मॉल या सरकारी निकायों के मालिक परिसर में और इमारतों के ऊपर पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं, मंत्रालय ने व्यावसायिक स्थलों की सड़कों पर स्थित खुले भूखंडों में स्थायी आधार पर बहुमंजिला पार्किंग या रूफटॉप पार्किंग स्थापित करने की भी अनुमति दी है. पार्किंग स्थल बनाने के लिए परमिट प्राप्त करने और परमिट जारी करने की शर्तें भी जारी की हैं.