Human Resources and Social Development (MHSRD) ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी सऊदी और गैर-सऊदी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की बात पर ज़ोर दिया है। मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर प्राइवेट फर्म्स बीमा सेवा नहीं देती है तो प्रति कर्मचारी इन फर्म्स पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
वो एम्प्लाइज जिनके पास बीमा कवरेज नहीं है उनके लिए काम ज़ोरो पर चल रहा है ऐसे लोगो को Health Insurance council के लिंक करने की कोशिश की जा रही है।
अल-इक्तिसदिया अखबार ने मंत्रालय के सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा। “प्राइवेट फर्म्स के हर कामगार का बीमा होना ज़रूरी है अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उन पर जुर्माना लागू होगा इसके साथ ही अगर कोई प्राइवेट फर्म मेडिकल बीमा नियमों का उल्लंघन करती है तो उन फर्मों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
मिनिस्ट्री इसके लिए सारी कोशिशे कर रही है और इस बात पर भी ज़ोर दे रही है की सारी प्राइवेट कम्पनीज के कामगारो का बीमा कवर हो सके इसके लिए वो एक अभियान भी चला रहे है जिसमे लगातर Health Insurance council के साथ मिलकर इसको हल किया जाए जिससे हर कामगार को स्वास्थ्य बीमा कवर मिल सके।