पासपोर्ट के सामान्य निदेशालय यानी की जवाज़ात ने जोर दे कर कहा है कि गैर-अरब देशों की यात्रा करने का इरादा रखने वाले सउदी नागरिको के पासपोर्ट की वैधता छह महीने से अधिक होनी चाहिए। जवाज़त ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में सउदी की विदेश यात्रा के लिए आवश्यकताओं के बारे में जानकारी साझा की है।
बयान के अनुसार, अरब देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता तीन महीने से अधिक होनी चाहिए। नागरिकों के लिए, जो अन्य GCC (जीसीसी) राज्यों की यात्रा करते हैं या करना चाहते है, उनके राष्ट्रीय आईडी कार्ड की वैधता तीन महीने से अधिक होनी चाहिए।
जवाज़त ने दोहराया है कि अबशेर और तवक्कलना आवेदनों पर राष्ट्रीय आईडी की सॉफ्ट कॉपी जीसीसी राज्यों की यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है। यात्रा के लिए मूल आईडी कार्ड और परिवार की रजिस्ट्री को किंगडम के अंदर आश्रितों के प्रमाण के एक दस्तावेज के अलावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिनके धारक खाड़ी देशों की यात्रा करने में असमर्थ हैं।
सऊदी के बाहर यात्रा कर रहे सऊदी लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में, जवाज़त ने जोर देकर कहा कि इनमें कोरोनवायरस लिए वक्सीनेशन की तीन खुराक लेना ज़रूरी है।
लेकिन उन समूहों के लिए छूट दी गयी है जिन्हें तवाक्कलना आवेदन पर स्टेटस के अनुसार चिकित्सा आधार पर छूट दी गई है।
इसके आगे जवाज़त ने कहा है कि 16 और 12 वर्ष से कम आयु के लोगों को वक्सीनेशन की दो खुराक की आवश्यकता होती है। जवाज़त सूत्रों ने कहा कि जो लोग 12 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें किंगडम के बाहर यात्रा करते समय कोरोनोवायरस के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी भी करानी होगी।