सऊदी अरब में, मानव तस्क/री की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि एक मज़दूर को रहने और पासपोर्ट देने से इनकार करना भी एक तरहे का मानव तस्क/री गतिविधि है। सउदी कानून के तहत प्रायोजक को अपने किसी घरेलू कामगार का निवास या पासपोर्ट या कोई पहचान दस्तावेज रखने और कार्यकर्ता को इससे वंचित करने की अनुमति नहीं है।
मानव तस्क’री विरो’धी राष्ट्रीय समिति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि किसी कर्मचारी को अवैध रूप से चुनना, ऐसा कर्तव्य करना जो उसके रोजगार अनुबंध के विपरीत हो और उसका पालन नहीं करता तो वो भी मानव तस्करी के रूप में ही गिना जाता है. किसी कर्मचारी को कार्यालय या कारखाने या कार्यस्थल से बाहर जाने से रोकना, उसे समय पर अधिकार न देना, उसे आवश्यक मात्रा से कम काम देना या छुट्टियों के दौरान छुट्टी लेने से रोकना मानव तस्करी है।
राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति ने नोट किया कि घरेलू कर्मचारियों का स्वास्थ्य देखभाल नहीं करना, आवास या घटि’या आवास नहीं देना और बिना ब्रेक के घंटों की छुट्टी लेना मानव तस्क/री ही माना जाएगा।